क्या आपने नेशन पेमेंट सिस्टम अकाउंट में कोई नॉमिनी जोड़ा है. अगर नही या किसी गलत व्यक्ति को नॉमिनी में जोड़ दिया है तो अब उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बदल सकते है. खाता खुलवाते से हम कोई नॉमिनी नाम डी देते है बात में समझ आता है कि उसे बदलना है. NPS अकाउंट में नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया बेहद सरल है जिसे फॉर्म भरकर या ऑनलाइन सरलता से बदला जा सकता है.
हमने इस लेख में NPS अकाउंट में नॉमिनी बदलने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप तथा लगने वाला जरुरी डाक्यूमेंट्स का विवरण दिया है. इस प्रक्रिया के मदद से घर बैठे अकाउंट में नॉमिनी बदल सकते है. इस प्रक्रिया के दौरान रजिस्टर मोबाइल नंबर पास होने सबसे जरुरी है. आइए इस प्रक्रिया को समझकर नॉमिनी बदलना सीखते है.
नॉमिनी बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी बदलने हेतु कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग लगता है. जैसे;
ऑनलाइन:
- PRAN (Permanent Retirement Account Number)
- लॉगिन पासवर्ड
- OTP या eSign
- नॉमिनी का विवरण
ऑफलाइन:
- सही से भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- PRAN कार्ड की कॉपी
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- नॉमिनी का विवरण
ऑनलाइन NPS में नॉमिनी कैसे बदलें
- सबसे पहले CRA की वेबसाइट cra-nsdl.com पर जाएं और अपने यूजर आईडी (PRAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- अब मेन्यू में से Demographic Changes का विकल्प चयन कर, फिर Update Personal Details पर क्लिक करें.
- इसके बाद Subscriber Modification पेज से Add/Update Nominee Details का चयन कर Confirm पर क्लिक करें.
- फिर जिस अकाउंट (Tier 1 या Tier 2) के लिए नॉमिनेशन अपडेट करना है, उसका विकल्प चयन करे.
- अब नॉमिनी के डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, रिलेशनशिप, गार्जियन का नाम एड्रेस, पिन कोड, शहर, राज्य आदि डाले.
- सभी जानकारी चेक कर सबमिट बटन पर क्लिक करे.
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करे.
- अब इस प्रक्रिया को वेरीफाई करने हेतु आधार-आधारित eSign करना होगा. इसके लिए NSDL Electronic Signature Service’ पेज पर सभी डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर Proceed पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर दर्ज कर Send OTP पर क्लिक करें. मोबाइल पर प्राप्त OTP को वेरीफाई कर सबमिट करे. आपका NPS अकाउंट में नॉमिनी अपडेट हो जाएगा.
नोट: ऑनलाइन NPS अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है बल्कि ई-साइन और रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP से अनुरोध कर सकते है.
ऑफलाइन NPS नॉमिनी कैसे बदले
- सबसे पहले, NSDL CRA वेबसाइट से नॉमिनी चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म (Form S2) डाउनलोड करें. या अपने POP-SP जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म प्राप्त करे.
- फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, रिलेशनशिप, गार्जियन का नाम एड्रेस, पिन कोड, शहर, राज्य आदि साफ-साफ लिखे.
- अब फॉर्म के साथ जरुरी डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी के पहचान प्रमाण के फोटो कॉपी आदि लगाए.
- भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को अपने नोडल ऑफिस या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) में जमा करें.
- अब अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच कर NPS अकाउंट में नॉमिनी अपडेट कर दिया जाएगा.
NPS में नॉमिनी बदलना क्यों ज़रूरी है
किसी भी निवेश या योजना में नॉमिनी का सही नाम होना बेहद जरुरी है. क्योंकि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को ही जमा राशि मिलेगी. अगर नॉमिनी का नाम गलत है तो आपको पैसा प्राप्त करने में बहुत परेशानी हो सकती है. इसलिए बैंक में अपना नॉमिनी डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखे ताकि बाद में किसी भी प्रकार के कोई परेशानी न हो.
इसे भी देखे: अपने खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करें
NPS नॉमिनी बदलने के नियम
- अपने NPS खाते में अधिकतम 3 नॉमिनी नाम जोड़ सकते है. अगर एक से अधिक नॉमिनी जोड़ते है जो उनके बिच कुछ 100 प्रतिसत का शेयर निर्धारित करना होगा, जैसे एक व्यक्ति को 50%, दुसरे को 30% और तीसरे को 20% आदि.
- नॉमिनी केवल व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था या ट्रस्ट नहीं होगा.
- अगर नॉमिनी 18 वर्ष से कम आयु का है तो, तो गार्जियन डिटेल्स देना अनिवार्य है.
- पहली बार PRAN रजिस्ट्रेशन करने नॉमिनेशन फ्री है, लेकिन बाद में अपडेट पर 20 रुपया + सर्विस टैक्स देना होगा.
- ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी अपने NPS अकाउंट में नॉमिनी जोड़ या हटा सकते है.
- NPS अकाउंट में नॉमिनी बदलने से जुड़े अन्य किसी जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800222080 पर कॉल करे.
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FAQs
Q. क्या मैं एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़ सकता हूँ?
हाँ, NPS अकाउंट में एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते है. नियम के तहत एक अकाउंट में अधिकतम 3 अकाउंट जोड़ा जा सकता है जिसके बिच शेयर बाँटना होगा. जैसे 50%, 30%, 20 आदि.
Q. NPS नॉमिनी चेंज शुल्क क्या है?
ऑनलाइन NPS अकाउंट में नॉमिनी बदलने पर कोई शुल्क नही लगता है. वही ऑफलाइन फॉर्म भरकर नॉमिनी अपडेट करते है तो 20 रुपया + GST लगता है.
Q. शादी के बाद NPS में नॉमिनी कैसे बदलें?
शादी के बाद NPS अकाउंट में नॉमिनी बदलने हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए पोर्टल पर लॉग इन कर या फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है.
Q. नॉमिनी की जानकारी अपडेट करने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन अधिकारिक पोर्टल से नॉमिनी अपडेट करने पर तुरंत हो जाता है वही ऑफलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करने पर 3 से 5 दिनों का समय लगता है. क्योंकि अधिकारी फॉर्म की जाँच कर नॉमिनी अपडेट करते है.
Q. नॉमिनी बदलने में क्या परेशानी आ सकती है?
NPS में नॉमिनी बदलने में पोर्टल पर लॉग इन, OTP, eSign, आदि में परेशानी आ सकती है. वही ऑफलाइन में डाक्यूमेंट्स सही न होना, फॉर्म भरने में परेशानी होना आदि जैसे परेशानी आ सकती है.
Q. पेंशन के लिए नॉमिनी कौन हो सकता है?
NPS पेंशन अकाउंट के लिए परिवार या बाहर कोई भी व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है. केवल संस्था और ट्रस्ट नॉमिनी नही हो सकते है.